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Nagarpalika act 2009/ नगरपालिका अधिनियम 2009/अध्याय 3 धाराएं
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Eo/ro bharti 2022 |
- अध्याय 3 : कार्य संचालन और वार्ड समिति
- 51. नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबन्ध.
- 52. व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार..
- अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
- 53. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
- 54. वार्ड समिति का गठन
- 55. समितियां
- 56. सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे
- 57. समिति का अध्यक्ष
- 58. बैठकों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया
- 59. समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका की
- अध्यपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना
- 60. वार्ड समिति के सामान्य कृत्य
- 61. शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे..
- 62. नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियां उसके सदस्यों की निरर्हता आदि के कारण दूषित नहीं होंगी...
- 63. नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खचौं तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिक निधि का दायी होना
- 64. नगरपालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना
- 65. नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति
- 66. सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायेंगे
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