Nagarpalika act 2009/ नगरपालिका अधिनियम 2009/अध्याय 3 धाराएं

  • नगरपालिका अधिनियम 2009


Eo/ro Bharti
Eo/ro bharti 2022


  •  अध्याय 3 : कार्य संचालन और वार्ड समिति


  • 51. नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबन्ध.

  • 52. व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार..
  • अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

  • 53. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

  • 54. वार्ड समिति का गठन

  • 55. समितियां

  • 56. सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे

  • 57. समिति का अध्यक्ष

  • 58. बैठकों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

  • 59. समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका की

  • अध्यपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना

  • 60. वार्ड समिति के सामान्य कृत्य

  • 61. शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे..

  • 62. नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियां उसके सदस्यों की निरर्हता आदि के कारण दूषित नहीं होंगी...
  • 63. नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खचौं तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिक निधि का दायी होना

  • 64. नगरपालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना

  • 65. नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति

  • 66. सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायेंगे

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