भर्ती 2025 के लिए आयु सिमा/ rajasthan police constable bharti 2025
Age relaxation rajasthan police constable bharti 2025 as per rule
कॉन्स्टेबल सामान्य/इन्टेलीजेन्स / पुलिस दूर संचार/बैण्ड / घुडसवार / श्वानदल आवेदकों के लिए
👉 जनरल पुरुष अभ्यर्थी लिए आयु सीमा -
- जनरल वर्ग में आने वाले पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है ओर अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष है ।
- नोट - किसी वित्तीय वर्ष में भर्ती नही आने की वजह से राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकतम आयु में छुट का प्रावधान करती है। जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश ज़ारी किया जाता है
जनरल वर्ग महिला अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा-
जनरल वर्ग में आने वाली महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है ओर अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष का प्रावधान किया गया है । इसमें भी राज्य सरकार नियमानुसार छूट दे सकती है
EWS वर्ग के लिए आयु सीमा में छुट
- आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र धारी महिला/पुरूष अभ्यर्थी को उपरी आयु में 5 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है
पुरूष 23+5
महिला 28+5
Obc/sc/st वर्ग के लिए आयु सीमा में छुट
इन सभी वर्गों के लिए उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट प्रदान की गयी है
राजकीय कर्मचारीयों ओर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों हेतु आयु सीमा में छुट -
राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी ओर मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों हेतु उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट का प्रावधान किया गया है
कॉन्स्टेबल चालक आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान
Driver जनरल वर्ग में आवेदन करने हेतु - पुरुष आयु
कांस्टेबल चालक में पुरुष अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है । राज्य सरकार चाहे तो इसमें नियमानुसार छूट प्रदान कर सकती हैं
Driver जनरल वर्ग में आवेदन करने हेतु - महिला आयु
कांस्टेबल चालक में महिला अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है । राज्य सरकार चाहे तो इसमें नियमानुसार छूट प्रदान कर सकती
EWS/Obc/sc /st से driver ke liye age relaxation -
पुरूष अभ्यर्थी - 25+5 सभी वर्गों को नियमानुसार 5 वर्ष ऊपरी आयु में छुट प्रदान की गयी है
महीला अभ्यर्थी -30+5 सभी वर्गों को नियमानुसार 5 वर्ष ऊपरी आयु में छुट प्रदान की गयी है
इसमें भी - राजकीय कर्मचारीयों ओर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों हेतु आयु सीमा में छुट -
राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी ओर मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों हेतु उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट का प्रावधान किया गया है
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