राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 दस्तावेज सत्यापन संबंधित नियम
दस्तावेज सत्यापन
कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सफल होने वाले अभ्यर्थियों एवं कॉन्स्टेबल बैण्ड पथ के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा पृथक से तिथि निर्धारित की जायेगी, जिसकी सूचना जरिऐ प्रेसनोट दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी तथा पुलिस बैवसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर भी अपलोड की जायेगी।
अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे:-
1. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
11. आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
III. अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछया वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक(आपके लिए SDM या तहसीलदार)या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
IV. कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एपा. 7(1) कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 20.10.2019 के कम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात 2024-25- की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र।
४. आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
VL. आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।
VIL अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (सरपंच, उपसरपंच या गजिटेड अधिकारी) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6
माह से अधिक पुराने नहीं होने बाहिए।
VIII. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।
IX. टीएसपी/सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र। आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा
X. जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5रोगी) रंगीन फोटो।
XL. विधवा के मामले में उसे अपने पत्ति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत (किकी आदेश) प्रस्तुत करना होगा।
XII. कॉन्स्टेबल ड्राइवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV / HMV) जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व का जारी हो, की मूल प्रति।
XII. एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र।
XIV. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार राजकीय सेवानि में युक्ति हेतु विवाह पंजियन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है
राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित मेडिकल नियम जानने के लिए क्लिक करें
अतः राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 में अगर आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं तो आपको निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता रहती है
धन्यवाद ओर कोई शंका हो तो कमेंट में पूछे सकते हो आपको शीघ्र समाधान मिलेगा
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