चयन सूची-
अभ्यर्थियों द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, विशेष योग्यता एवं दक्षता परीक्षा(दोड़) के प्राप्तांकों वो आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1) डीओपी/ए-2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा अर्थात यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है परन्तु उसके अंक अनारक्षित वर्ग के फटऑफ से कम हैं तो अन्तिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।
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स्वास्थ्य परीक्षण
मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र घोषित किया जाएगा
अपील उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है
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