राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 यह रहेंगी आरक्षण व्यवस्था /rajasthan police constable bharti 2025 reservation system

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 यह रहेंगी आरक्षण व्यवस्था /rajasthan police constable bharti 2025


राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 यह रहेंगी आरक्षण व्यवस्था /rajasthan police constable bharti 2025 reservation system


 आरक्षणः-(reservation)


(क) महिलाओं के लिए:- राजस्थान पुलिस में आरक्षण 


विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।


राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7 (2) डीओपी/ए-2/88/पार्ट-1 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प-7(2) डीओपी/क-2/96/पार्ट दिनांक 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी


किसी वर्ग विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रसित नही की जायेगी।


NOTE -  विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पत्ति की मृत्यु का का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश/विकी प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय द्वारा जारी आदेश/डिकी भर्ती में आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।


किसी वर्ग (सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनु जाति/अनु जनजाति/बीसी/एमबीसी) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। 

विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु जात्ति/अनु जनजाति/बीसी/एमबीसी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।


(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए-(ex.man)


राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ 5 (18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट 11 दिनांक 07.12.2022 एवं परिपत्र दिनांक 12.12.2022 एवं दिनांक 27.02.2023 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में वर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रसित की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियों व्यपगत (Lapse) हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ. 5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट ।। दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (18) जीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है. अभिप्रेत है। 

उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।


"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत हो रहा रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र(NOC) प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।"


"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हो, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"


किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई




भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीखवार स्वतः घोषणा पत्र / वचन बंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक / संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा।


स्पष्टीकरण-मूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।


(ग) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए:-


1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यार्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के स‌द्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के स‌द्भावी निवासी रहे है।


II. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13 (20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 एवं दिनांक 01.06.2018 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा।


(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभदिया जायेगा।



कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1) डीओपी / ए-2/2017 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार एम.बी.सी. वर्ग के लिए 5% आरक्षण देय होगा।


कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-7 (1) डीओपी / ए-2/2019 दिनांक 20.10.2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये तक या इससे कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी मानते हुए 10% आरक्षण देय होगा।


(छ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 11 (125) टी.जे./डीडीपीसी/सान्याअवि/2022/75500 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा राजस्थान राज्य की पिछडा वर्ग की अधिकृत सूची में उभयलिंगी (ट्रांस जैण्डर) समुदाय को क.सं. 92 पर सम्मिलित किया गया है। उभयलिंगी (ट्रांस जैण्डर) आवेदकों को पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आरक्षण का लाभ देय होगा।


(ज) उत्कृष्ट खिलाडी कोटे हेतु आरक्षित 56 पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जायेगी, जिसके लिए अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगें। उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को अनारक्षित मानते हुए सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।


(झ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-7 (10) डीओपी/ए-2/2023 दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनील की


ञ) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी


राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा गई रिक्तियों सामान्य प्रकिया के अनुसार भरी जायेगी

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