Rajasthan police constable bharti 2025 rules full details /राजस्थान पुलिस भर्ती 2025

 राजस्थान पुलिस भर्ती 2025  नियम उपनियम 




 आवेदन करते समय ध्यान रखें जाने वाले महत्वपूर्ण निर्देश


1) जिस जिला/यूनिट में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार्य होगें।


(i) आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान या उसके उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें। 

यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।

 (ख) निरस्त किए गये आवेदन पत्रों के शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।




(iv) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।




(v) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।


(vi) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।


(vii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी ( प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।


viii) छद्‌मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु बन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।


(ix) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 यथा संशोधित के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।


(x) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या-14 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।


(xi) भर्ती प्रकिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या-04/2023 एवं विज्ञप्ति विभाग की वैबसाईट http://recruitment2.rajasthan.gov.in एवं www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।


(xii) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 7340557555, 9352323825 and email id-recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।


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भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिषत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (amendments) भी लागू होगें।

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